RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस आपका अकाउंट था की नहीं देखें



RBI (आरबीआई) ने बैंक का License Canceled (लाइसेंस रद्द) कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यवतमाल, महाराष्ट्र स्थित बैंक Babaji Date Mahila Sahakari Bank Ltd. (बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक के पास निर्धारित सीमा के अनुसार पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है, जिसके कारण RBI ने लाइसेंस रद्द कर दिया।

RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस आपका अकाउंट था की नहीं देखें



RBI ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि 11 नवंबर को कारोबार बंद होने के बाद से बैंक बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। रद्दीकरण के बाद, बैंक को जमा की स्वीकृति और जमा की चुकौती सहित बैंकिंग व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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विज्ञप्ति में कहा गया है, "बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण रूप से भुगतान करने में असमर्थ होगा और यदि बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

ग्राहकों की परेशानी बढ़ेगी

RBI ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बैंक के लगभग 79 प्रतिशत जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से अपनी पूरी जमा राशि निकाल सकते हैं। 16 अक्टूबर 2022 तक, DICGC रुपये के कुल बीमित जमा को कवर करेगा। 294.64 करोड़ का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

बैंक लाइसेंस रद्द करना

RBI का लाइसेंस रद्द होने के बाद बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड को 'बैंकिंग' का कारोबार जारी रखने से मना कर दिया गया है। यानी बैंक तत्काल प्रभाव से अब न तो पैसा जमा कर पाएगा और न ही बैंक में पैसा दे पाएगा। RBI ने कहा कि बैंक के पास आवश्यक पूंजी और आय का स्रोत नहीं है। 11 नवंबर से बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

ग्राहकों को मिलेंगे इतने पैसे

ग्राहकों को बैंक में जमा पैसे पर 5 लाख रुपये का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर मिलता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) यह सुनिश्चित करता है कि आपका पैसा 5 लाख रुपये तक नहीं डूबेगा। DICGC रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी है।

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कुछ समय पहले कार्रवाई की गई थी

कुछ समय पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे के रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि. बैंकिंग नियमों की अवहेलना करने पर लाइसेंस रद्द करने की बड़ी कार्रवाई की गई। नियमों का पालन नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ RBI ऐसी कार्रवाई करता है। इससे पहले भी RBI नियमों का पालन नहीं करने, खातों में दिक्कत के चलते कई बैंकों के लाइसेंस रद्द कर चुका है।

NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद

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