1 अक्टूबर से आपको कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही आपके बैंक और सैलरी को लेकर कई नियम बदलने वाले हैं।
अगले महीने से रोजमर्रा की कई चीजें बदलने वाली हैं। ये बदलाव किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से जुड़े होते हैं। इसमें बैंकिंग नियमों से लेकर LPG (एलपीजी मूल्य) में कई बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं क्या होने वाले हैं बदलाव।
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पेंशन के नियम बदलेंगे
1 अक्टूबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर नियम बदल रहे हैं। अब देश के सभी बुजुर्ग पेंशनभोगी जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, वे देश के सभी प्रमुख डाकघरों के जीवन प्रणाली केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर की समय सीमा है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का कार्य डाकघर द्वारा शुरू किया जाना है। इसलिए भारतीय डाक विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लाइफ सिस्टम सेंटर की आईडी पहले से बंद होने पर समय पर सक्रिय हो।
1 अक्टूबर से नहीं चलेगी पुरानी चेक बुक
1 अक्टूबर से तीनों बैंकों के चेकबुक और MICR कोड अमान्य हो जाएंगे। ये बैंक हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक। आपको बता दें कि ये बैंक वही हैं जिनका हाल ही में अन्य बैंकों के साथ विलय हुआ है। बैंकों के विलय, खाताधारकों के खाता संख्या, IFSC और MICR कोड में बदलाव के कारण बैंकिंग प्रणाली 1 अक्टूबर 2021 से पुराने चेक को अस्वीकार कर देगी। इन बैंकों की सभी चेकबुक अमान्य हो जाएंगी।
ऑटो डेबिट कार्ड के नियम बदलेंगे
1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से ऑटो डेबिट के लिए नया RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) नियम लागू किया जा रहा है। इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होगा जब तक ग्राहक इसे मंजूरी नहीं देता। नए अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण नियम के अनुसार, जो 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगा, बैंक में किसी भी ऑटो डेबिट ग्राहक को भुगतान द्वारा खाते को डेबिट करने की अनुमति देने के लिए 24 घंटे पहले सूचित किया जाना चाहिए। ग्राहक के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा जब वह इसकी पुष्टि करेगा। आप इस सूचना को SMS या E-mail के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
निवेश से जुड़े नियम बदलेंगे
बाजार नियामक सेबी अब म्यूचुअल फंड निवेशकों के हित में नया नियम लेकर आया है। यह नियम एसेट अंडर मैनेजमेंट (AMC) यानी म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों पर लागू होगा। प्रबंधन कंपनियों के तहत संपत्ति के कनिष्ठ कर्मचारियों को 1 अक्टूबर, 2021 से अपने कुल वेतन का 10% उन म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश करना होगा। 1 अक्टूबर 2023 तक यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा। सेबी ने इसे गेम रूल में स्किन कहा है। निवेश की लॉक-इन अवधि भी होगी।
रसोई गैस सिलेंडर के दाम बदलेंगे
1 अक्टूबर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा। आपको बता दें कि घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम हर महीने के पहले दिन तय होते हैं।
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निजी शराब की दुकानें बंद
दिल्ली में एक अक्टूबर से शराब की निजी दुकानें बंद रहेंगी। 16 नवंबर तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया की गई है। नई नीति के तहत अब 17 नवंबर से ही दुकानें खुलेंगी।
NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद
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