हम जानते हैं कि हमारे घर में सख्त लोग हैं। जिसने हमें जन्म दिया है वह हमारे अंदर ही है, लेकिन समय के साथ यह कठिन होता जाता है। ये मेहनती लोग काम नहीं कर पाते। सरकार उन लोगों के लिए पेंशन प्रदान करती है जो उम्र के साथ बीमार होते जा रहे हैं।
सरकार को गरीबों की भी चिंता है। सरकार ने 60 साल की उम्र वाले लोगों के लिए एक योजना जारी की है, इस योजना का नाम Old Age Pension Yojana वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इस योजना के जरिए सरकार लाखों गरीबों को भरण-पोषण के लिए हर महीने पैसे देगी।
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई योजनाएं जारी की हैं, जिनमें अलग-अलग योजनाओं में अलग-अलग लाभ मिलते हैं। एक बुजुर्ग महिला जिसका कोई बेटा नहीं है वह 750 रुपये की वित्तीय सहायता की हकदार है।
एक अन्य योजना भी चल रही है जिसका नाम Indira Gandhi National Old Age Pension Yojana इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इस योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग भी लाभ के पात्र हैं।
वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित बुजुर्ग
21 वर्ष या उससे अधिक का पुत्र न होना
विकलांग व्यक्ति के मामले में 75 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो और आयु सीमा 45 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
वरिष्ठ नागरिक जिनका बेटा मानसिक रूप से अस्थिर है या कैंसर, टीबी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वे भी आवेदन कर सकते हैं
आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र 1,20,000/- एवं शहरी क्षेत्र 1,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए
गुजरात में कम से कम 10 वर्षों तक स्थायी निवास हो
60 वर्ष से अधिक आयु के दम्पति
वृद्धावस्था पेंशन योजना के दस्तावेज
आयु प्रमाण पत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / डॉ. द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
विकलांगता की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र
21 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र न होने का प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
बैंक/डाकघर खाता
राशन पत्रिका
योजना के तहत मिलेगा लाभ
60 से 79 वर्ष तक के लाभार्थी को 1000/- एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी को 1250/- मासिक भत्ता दिया जाता है। भुगतान डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के पोस्ट या बैंक खाते में किया जाता है।
आवेदन पत्र कहां से मिल सकता है?
जिला कलेक्टर कार्यालय
यह आवेदन पत्र मामलातदार कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदन ग्राम स्तरीय (VCE) ग्राम पंचायत से ऑनलाइन किया जा सकता है।
स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मामलातदार में निहित है।
आवेदन जमा करने का स्थान
ऑनलाइन आवेदन ग्राम स्तर पर संबंधित जिला/तालुका जन सेवा केंद्र, मामलातदार कार्यालय, ग्राम पंचायत से किया जा सकता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024: Click Here
निर्धन वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024: Click Here
सहायता कब बंद होती है?
0 से 20 तक की बीपीएल सूची से लाभार्थी का नाम हटाकर
लाभार्थियों की मृत्यु पर
NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद
Post a Comment