सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाली 19 वस्तुओं पर आज से बैन - देखे



Environment (पर्यावरण) पर Plastic (प्लास्टिक) के बढ़ते नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए सरकार ने आज से पूरे देश में Single Use Plastic Banned (सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध) लगा दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब Plastic से बने कई सामानों की बिक्री नहीं होगी। रोजमर्रा की जिंदगी में Plastic से बनी कई ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हर कोई करता है। Union Environment Ministry (केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय) ने भी एक सूची जारी की है, जिस पर रोक लगा दी गई है।

सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाली 19 वस्तुओं पर आज से बैन - देखे

सरकार का मानना ​​है कि Single Use Plastic के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से इसका कचरा कम होगा। क्योंकि Single Use Plastic को Recycle करना मुश्किल और महंगा है। इसलिए इसका अधिकांश हिस्सा किसी न किसी रूप में पर्यावरण में वापस चला जाता है, जो प्रकृति को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है।

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भारत में प्रतिदिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 60 प्रतिशत ही एकत्र किया जाता है। शेष 40 प्रतिशत प्लास्टिक कचरा देश की नदियों और नहरों में पाया जाता है। बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सूची जारी करने के साथ ही इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मंत्रालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों को पांच साल तक की कैद या एक लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। वहीं, उल्लंघन करने वाले पर प्रतिदिन पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक से बने 19 उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की सूची जारी की है।

सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध

1. प्लास्टिक कैरी बैग
2. प्लास्टिक की छड़ियों के साथ कान की कलियाँ
3. गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़िया
4. कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक
5. प्लास्टिक झंडा
6. थर्मोकोल (पॉलीस्टाइरीन)
7. प्लास्टिक की प्लेट
8. प्लास्टिक के कप
9. प्लास्टिक के चश्मा
10. प्लास्टिक हुक
11. प्लास्टिक का चम्मच
12. चाकू
13. स्ट्रॉ
14. प्लास्टिक ट्रे
15. फिल्म रैपिंग या स्वीट बॉक्स पैकिंग
16. निमंत्रण पत्र
17. सिगरेट के पैकेट
18. 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी से बने बैनर
19. स्टीकर

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केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को सिंगल यूज प्लास्टिक के अवैध उत्पादन, जमा और बिक्री पर नजर रखने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने फिलहाल FMCG सेक्टर को इस प्रतिबंध से छूट दी है।

NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद

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