Income Tax के नियमों में हो रहा है बड़ा बदलाव, सावधान रहें



अगर आप कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें। PAN और Aadhaar को लेकर एक खास नियम 26 मई से लागू हो गया है। यह नियम बड़े लेनदेन के लिए है। यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख से अधिक Cash लेनदेन कर रहे हैं, तो आपको Aadhaar Card या PAN Card की जानकारी प्रदान करनी होगी। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप कर विभाग से नोटिस मिल सकता है और आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। Cash लेनदेन में 20 लाख रुपये या उससे से अधिक की निकासी के मामले में 20 लाख रुपये से अधिक जमा होने की स्थिति में PAN या Aadhaar का उल्लेख करना आवश्यक हो गया है। पहले यह नियम नहीं था, लेकिन 26 मई से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। राशि की सीमा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए है।

पैसे निकालने और जमा करने से पहले जान लें PAN और Aadhaar से जुड़ा यह नियम



केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 10 मई को जारी एक अधिसूचना में इस नियम की जानकारी दी। अधिसूचना में कहा गया है कि लेनदेन का मतलब Cash Withdrawal या Cash Deposit करना है। सीमा 20 लाख रुपये या उससे अधिक है। एक या एक से अधिक बैंक खातों में 20 लाख रुपये या उससे अधिक जमा करने या निकालने के लिए PAN या Aadhaar Number देना होगा। यह आवश्यक नहीं है कि खाता किसी वाणिज्यिक बैंक में हो। यदि आपका किसी सहकारी बैंक या डाकघर में खाता है और उसमें 20 लाख रुपये से अधिक जमा या निकाला जा रहा है, तो PAN या Aadhaar का उल्लेख करना होगा।

फोन को कवर में रखकर करते हैं चार्ज, तो हो जाएं अलर्ट!

बचत खाते के अलावा अगर कोई व्यक्ति चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलता है तो उसे भी 20 लाख रुपये के नियम का पालन करना होगा। यह नियम नए खातों पर भी लागू होगा। यदि किसी वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर में कोई चालू खाता या नकद क्रेडिट खाता खोला जाता है तो यह नियम हर जगह लागू होगा। नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 20 लाख या उससे अधिक का लेन-देन करना चाहते हैं और उसके पास PAN नहीं है, तो आपको लेन-देन से 7 दिन पहले PAN अप्लाई करना होगा।

पारदर्शिता बढ़ेगी, TAX (टैक्स) चोरी घटेगी

जानकारों के मुताबिक इस नियम से TAX चोरी रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस नियम से लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं, बैंकों, डाकघरों या सहकारी समितियों को 20 लाख से अधिक लेनदेन की सूचना दी जाएगी। इसके अलावा बैंक या पोस्ट ऑफिस में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए ग्राहकों को अब अपना PAN और Aadhaar की जानकारी देनी होगी।

CBDT ने कहा कि यह कदम केवल TAX चोरी को रोकने के लिए उठाया गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास बैंक में लेनदेन के समय PAN Card नहीं है, तो वह Aadhaar की बायोमेट्रिक पहचान प्रदान कर सकता है। TAX एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी बड़े ट्रांजैक्शन में PAN का ब्योरा देने से TAX चोरी पर लगाम लगाने में आसानी होगी और सरकारी खजाने में इजाफा होगा।

गलती से ऐसी लिंक पर क्लिक न करें, बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा

List of Top Tax Saving Mutual Funds in India Ranked by Last 5 Year Returns

  • Quant Tax Plan. EQUITY ELSS
  • Mirae Asset Tax Saver Fund
  • Canara Robeco Equity Tax Saver Fund
  • DSP Tax Saver Fund
  • Kotak Tax Saver Fund.
  • ICICI Prudential Long Term Equity Fund (Tax Saving)
  • Tata India Tax Savings Fund
  • UTI Long Term Equity Fund.

NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद

Post a Comment

Previous Post Next Post
Job WhatsApp Group!