प्रकटीकरण मानकों और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध शहरी सहकारी बैंकों (co-operative banks) के तहत दिशानिर्देशों का पालन न करने पर आरबीआई जुर्माना।
RBI Penalty on Banks : भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बैंकों पर जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए आठ सहकारी बैंकों पर 12.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को यह जानकारी दी।
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निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया
आरबीआई ने नबापल्ली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पश्चिम बंगाल) से रु। 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (हिमाचल प्रदेश) पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इन बैंकों पर भी लगा है जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने मणिपुर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड (मणिपुर), यूनाइटेड इंडिया सहकारी बैंक लिमिटेड (उप्र), जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (नरसिंहपुर), अमरावती मर्चेंट सहकारी बैंक लिमिटेड (अमरावती), फैज मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड (नासिक) और नवनिर्माण सहकारी बैंक लिमिटेड (अहमदाबाद) पर भी जुर्माना लगाया गया है.
पहले इस बैंक पर भी लगा था जुर्माना
आपको बता दें इससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Indian Mercantile Cooperative Bank Limited) पर एक लाख रुपये की निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध लगाए थे. आरबीआई के मुताबिक, ये प्रतिबंध 28 जनवरी, 2022 (शुक्रवार) को व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो गए.
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RBI (आरबीआई) ने एक बयान में कहा कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक कोई ऋण, अग्रिम या नवीनीकरण नहीं करेगा और इसकी मंजूरी के बिना कोई निवेश नहीं कर पाएगा।
NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद
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