Khedut Mobile Phone Sahay Yojana 2021



गुजरात सरकार द्वारा घोषित Khedut Mobile Phone Sahay Yojana 2021 किसान स्मार्ट फोन योजना। गुजरात सरकार रुपये देगी। गुजरात के किसानों को स्मार्टफोन के लिए 15000 तक का स्मार्ट फोन लेने के सहाय करेंगी।

Khedut Mobile Phone Sahay Yojana 2021




Khedut Mobile Phone Sahay Yojana 2021

कृषि में डिजिटल सेवा का दायरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में डगलस का अनुसरण करते हुए किसानों ने आईटी का प्रयोग शुरू किया। तकनीक के इस्तेमाल से नए फार्म नवीनतम तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान, वर्षा पूर्वानुमान, संभावित कीट संक्रमण की जानकारी, किसान उपयोगी प्रकाशन, नवीनतम कृषि पद्धतियां, कीट नियंत्रण तकनीक, कृषि विभाग की सहायता योजनाओं की जानकारी और कृषि विभाग की योजनाओं में सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन जैसी जानकारी के लिए स्मार्टफोन। उपयोग किया जा रहा है। फोटोग्राफ, ई-मेल, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया जैसे संदेशों का आदान-प्रदान करते हुए स्मार्टफोन आसानी से उपयोगकर्ता के हाथों में हो सकता है। डिजिटल कैमरा, मल्टीमीडिया प्लेयर, जीपीएस, टच स्क्रीन, वेब ब्राउजर, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि सुविधाओं के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन खरीदने के उद्देश्य से नंबर (1) और (2) पढ़ें और इस उद्देश्य के लिए कि राज्य के किसान इसका उपयोग कर सकें स्मार्टफोन के माध्यम से प्रौद्योगिकी राज्य के किसानों को स्मार्टफोन खरीदने में सहायता करने के लिए उपरोक्त पत्रों में कृषि निदेशक द्वारा किया गया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। संकल्प:

इसलिए रुपये खर्च करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी देने का फैसला किया गया है। 150000 लाख (वर्ष 2021 में एक हजार पांच सौ लाख रुपये) के रूप में वयस्क विचार के अंत में राज्य के किसानों द्वारा खरीदे गए स्मार्टफोन पर सहायता प्रदान करने की योजना के तहत एक नया मामला है।

    Scheme Assistance Matter:

    किसान द्वारा खरीदे गए स्मार्टफोन पर सहायता प्रदान करने की योजना के तहत, किसान रुपये तक की सहायता के लिए पात्र होगा। 15000/- एक स्मार्टफोन की खरीद पर। जिसमें किसान स्मार्टफोन के खरीद मूल्य का 10% या रु. 1500/- जो भी कम हो। उदा. कोई भी किसान रुपये कमा सकता है। अगर वह रुपये का स्मार्टफोन खरीदता है। 500/- या रु. 1500/- जो भी कम हो अर्थात रु. 500/- सहायता का पात्र है और यदि कोई किसान रु. अगर वह रुपये का स्मार्टफोन खरीदता है। 15000/-, उसे रु. 1500/- या रु. 1500/- जो भी कम हो अर्थात रु. 1500/- सहायता के पात्र हैं।

    15,000 रुपये तक के स्मार्ट मोबाइल फोन की खरीद पर किसानों को 10 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी

    यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी, एक लाख लाभार्थियों की संख्या के अनुसार कृषि निदेशक द्वारा जिलेवार आनुपातिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

    Will be allocated. The controlling officer of this scheme will be the Director of Agriculture.

    जिला कृषि अधिकारी इस योजना के घटक के लिए कार्यान्वयन अधिकारी होंगे,

    इस योजना का लाभ उठाने के लिए आई-किसान पोर्टल पर आवेदन करना होगा। (2) तालुका कार्यान्वयन अधिकारी एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें ग्रामवार घटक का नाम, लाभार्थी का नाम, खाता संख्या, स्मार्टफोन की कीमत, सहायता की राशि, लाभ देने का वर्ष आदि का विवरण होगा।

    इस योजना की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी। साथ ही आवेदन के लिए आवेदन पत्र, सहायता का भुगतान और संचालन आदि का प्रमाण पत्र आदि कृषि निदेशक को निर्धारित किया जाना है।

    इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कृषि निदेशक से संपर्क कर सकेंगे।

    इस योजना का अनुदान कृषि निदेशक द्वारा संबंधित नोडल एजेंसी - गुजरात राज्य बीज निगम, गांधीनगर को आवंटित किया जाएगा।

    सहायता के भुगतान के लिए नोडल एजेंसी गुजरात राज्य बीज निगम, गांधीनगर होगी।

    संबंधित नोडल एजेंसी अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूटीसी) निर्धारित प्रपत्र में कृषि निदेशक, गांधीनगर को समय पर भेजेगी। साथ ही सब्सिडी और ऑडिट संबंधी कार्यों सहित किए गए खर्च का विस्तृत लेखा-जोखा करना होगा।

    भुगतान की निर्धारित पद्धति के अनुसार संबंधित नोडल एजेंसी ईसीएस को सहायता की राशि

    Electronic Clearance Service / RTGS (Real Time Gross Settlement) ell cronellon 

    खाते में जमा किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन के लिए भी आवेदन करेगा। तकनीकी मामलों की व्याख्या यदि योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है

    कृषि सचिव के परामर्श से कृषि निदेशक द्वारा अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

    आई-किसान पोर्टल पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आवेदन पत्र और सहायक प्रपत्र कृषि निदेशक द्वारा तय किया जाएगा।

    इस स्वीकृति के अन्तर्गत किये गये व्यय उस वर्ष के बजटीय प्रावधान तथा विभाग द्वारा समय-समय पर आवंटित अनुदान की सीमा के अन्दर किये जाने वाले व्यय के अधीन हैं।

    वर्तमान कार्य हेतु विद्यमान नियमों के अधीन चालू एवं आगामी वित्तीय वर्ष में पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया जायेगा।

    इस संबंध में व्यय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है

    साथ ही समय-समय पर लागू होने वाले संकल्पों/परिपत्रों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित तरीके से।

    वित्तीय निष्पक्षता के सिद्धांतों को इस अनुमोदन को करने में होने वाली लागतों के संबंध में लागू किया जाएगा।

    वित्तीय निष्पक्षता के सिद्धांतों को इस अनुमोदन को करने में होने वाली लागतों के संबंध में लागू किया जाएगा।

    इस अनुमोदन के तहत आवंटित अनुदान का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। बचत राशि वर्ष अंततः समर्पण करना होगा।

    योजना के तहत निर्धारित हथियारों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

    इस योजना को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सिस्टम के जरिए लागू किया जाना है। प्रावधानों का पालन करना होगा।

    योजना के लाभ के लिए स्मार्टफोन बेचने वाली एजेंसी का जीएसटी नंबर, साथ ही भुगतान की गई जीएसटी की राशि स्मार्टफोन के बिल की वैधता के लिए दर्शाई जानी चाहिए।

    मूल सहायता केवल स्मार्टफोन की खरीद के लिए होगी, स्मार्टफोन के लिए अन्य सहायक उपकरण जैसे बैटरी बैक अप डिवाइस, ईयर फोन, चार्जर आदि शामिल नहीं हो सकते हैं। (2) स्मार्टफोन खरीद बिल योजना के क्रियान्वयन की तिथि के बाद प्रस्तावित समय सीमा के भीतर।

    Mobile Phone Sahay के लिए आवेदन कहा करे ? 

    जिस किसान को स्मार्टफोन खरीदना है उसे किसान पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

    सरकार द्वारा सत्यापन के बाद पूर्व के आधार पर एक लाख लाभार्थियों के अनुपात में किसानों का चयन किया जाएगा। 

    इस प्रकार चयनित लाभार्थी किसान को पूर्व-अनुमोदन आदेश के 15 दिनों के भीतर स्मार्टफोन खरीदना होगा। ग्राम सेवक या विस्तार अधिकारी या तत्कालीन तालुका प्रवर्तन अधिकारी को मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर की कॉपी, 8/ए, रद्द चेक और आधार कार्ड की कॉपी के साथ मूल बिल जमा करने के बाद 10 प्रतिशत तक सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। .

    Important Link


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    Will have to be presented.

    • Resolution of the Department of Industry and Mines regarding the processing of tenders for the work presented. Done in the matter of e-tendering as per 31st 2009 Strict adherence to the provisions instructions,
    • Pursuant to this approval, if any item is to be procured, it shall be in accordance with the prevailing norms and rules of the Government. (At the end of 3 years, if any savings remain, it has to be returned.
    • Expenditure of this provision will be incurred during the current financial year



    NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद

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