Corona से मरने वालों के परिवारों को सरकार 50 हजार रुपये की सहायता देगी



देश में कोरोना (Corona) के कहर के बाद अब तक जिन लोगों की Corona से मौत हुई है उनके परिवारों को कुछ राहत की खबर आई है।

Corona से मरने वालों के परिवारों को सरकार 50 हजार रुपये की सहायता देगी



केंद्र सरकार ने उन परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जिन्होंने Corona में अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को खो दिया है। इस सहायता के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है।

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कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगी सहायता

केंद्र सरकार ने Corona से मरने वालों के परिजनों को कुछ राहत देने के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है जबकि Corona में परिवारों की रोजी-रोटी छिन गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा Corona से मरने वालों के परिजनों को सहायता मुहैया कराने के केंद्र के निर्देश को मंजूरी मिलने के बाद अब सहायता के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है।

परिजनों को भरना होगा फॉर्म

गुजरात सरकार की ओर से Corona से मरने वालों के परिवारों को सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा विभिन्न मुद्दों की जांच करने के बाद, रोगी को यह प्रमाणित किया जाएगा कि मृत्यु Corona के कारण हुई है या नहीं, Corona सहायता के लिए प्रमाण पत्र में Corona में मृत्यु का कारण होना चाहिए और प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद ही जारी किया जाएगा कि क्या मृत्यु Corona से हुई है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने Corona से मरने वाले नागरिकों के परिवारों को 50 हजार रुपये मुआवजा देने को कहा है। इसमें Corona से मरने वाले नागरिक का सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विस्तृत प्रस्ताव जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने सहायता को मंजूरी देते हुए कहा कि वित्तीय सहायता अन्य कल्याणकारी योजनाओं से अलग होगी जो राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से प्रदान की जाएगी और Corona पीड़ितों के परिवारों के दावे के 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

आपको बता दें कि Corona काल में कुछ लोगों की अस्पताल में मौत हो गई जबकि कुछ की घरों में ही मौत हो गई सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी लोगों को यह मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है, जिनकी घर में या अस्पताल में Corona COVID से मौत हुई है। मंत्रालय ने राज्यों के लिए अपने दिशानिर्देशों में कहा कि शिकायत निवारण समिति मुआवजे की सहायता के लिए सबूतों की जांच कर सकती है और समिति को अस्पताल के रिकॉर्ड का अनुरोध करने का अधिकार होगा।

Corona काल के दौरान अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कई लोगों की जान चली गई, देश और राज्यों की स्थिति इतनी खराब थी कि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ थी, कुछ अस्पताल ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के कारण गंभीर संकट में थे। बिस्तर भी उपलब्ध नहीं थे और मरीजों को अस्पतालों में ले जाने के 108 में घंटे और दिनों के इंतजार में भी, केंद्र सरकार ने Corona में मरने वालों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

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कौन किस क्षेत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा?

- महानगरपालिका में रजिस्ट्रार एवं चिकित्सा अधिकारी
- नगर पालिका में रजिस्ट्रार और नगर पालिका के मुख्य अधिकारी
- ग्राम स्तर पर रजिस्ट्रार एवं तलाटी-सह-मंत्री
- छावनी बोर्ड में रजिस्ट्रार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- वन क्षेत्र में रजिस्ट्रार एवं रेंज वन अधिकारी

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NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद

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