PAN Card और Aadhaar Card किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। इन दस्तावेजों का प्रयोग अधिकतर सभी कार्यों में साक्ष्य के रूप में किया जाता है। किसी भी जरूरी काम के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ PAN Card और Aadhaar Card की जरूरत होती है। ये दस्तावेज़ बैंक खाता खोलने, पहचान के प्रमाण के रूप में डालने, कोई नया व्यवसाय शुरू करने आदि जैसी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपका PAN Card और Aadhaar Card खो गया है तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसलिए ऐसे दस्तावेजों की जानकारी कभी भी सभी को नहीं देनी चाहिए। यदि किसी जीवित व्यक्ति के दस्तावेज का दुरुपयोग किया जा सकता है तो मृत्यु के बाद यह और भी संभव हो जाता है। तो आइए जानें कि मृत्यु के बाद PAN Card और Aadhaar Card का क्या करें।
भारत में किसी व्यक्ति के प्रमाण के लिए Aadhaar Card, PAN Card, Election Card, Passport सहित आवश्यक दस्तावेजों का प्रावधान है। इसका सबके पास अपना-अपना प्रमाण है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सबूतों का क्या करना चाहिए। Aadhaar Card, PAN Card, Election Card, Passport हर व्यक्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं।
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मृत्यु के बाद PAN Card का क्या करें?
दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए पैन कार्ड सबसे अहम दस्तावेज है। ऐसे में बैंक खाते से लेकर डीमैट या (डीमैटरियलाइज्ड अकाउंट) तक हर जगह PAN Card की जरूरत होती है। इसलिए आयकर रिटर्न को प्रोसेस होने तक सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है और मृतक के टैक्स रिटर्न की वापसी खाते में जमा होते ही विभाग की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। खाता बंद करने के लिए आप इसे आयकर विभाग में जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी मृतक का कानूनी वारिस ही इसे विभाग को सौंप सकता है।
PAN Card सरेंडर करने से पहले करें ये काम
दरअसल, किसी मृत व्यक्ति का PAN Card सरेंडर करने से पहले सबसे जरूरी है कि मृतक के सभी खातों को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर किया जाए या बंद भी किया जाए। आपको बता दें, आयकर विभाग के पास भी चार साल के आकलन को फिर से खोलने का अधिकार है। इसलिए, यदि मृतक का कोई टैक्स रिफंड बकाया है, तो इसकी पहले से जांच कर लें।
PAN Card कैसे सरेंडर करें
आपको मृत व्यक्ति का PAN Card सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको भविष्य में इसकी आवश्यकता हो सकती है। तो आप इसे अपने पास भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसके साथ कोई काम नहीं है, तो इसे बंद करना बेहतर है क्योंकि यह दस्तावेज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर इस दस्तावेज को गलत हाथों में रखा जाए तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यदि आप PAN Card को बंद करना चाहते हैं तो मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को निर्धारण अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। इस एप्लिकेशन में टाइप करें कि आपको अपना PAN Card सरेंडर करना है। और मृतक का नाम, PAN Card नंबर, जन्म तिथि और मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
मृत्यु के बाद Aadhaar Card का क्या करे?
Aadhaar Card पते के प्रमाण के रूप में एक आवश्यक दस्तावेज है। इसके अलावा, इसे आपके ID Card के रूप में भी देखा जाता है। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए LPG गैस सब्सिडी, किसान सम्मान निधि सहित कई सरकारी योजनाएं हैं, जिसके लिए Aadhaar Card की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी तक मौत के बाद Aadhaar Card को बंद करने का कोई रास्ता सामने नहीं आया है। Aadhaar एक यूनिक नंबर है, इसलिए यह नंबर किसी और को नहीं दिया जा सकता है। ये दोनों दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में अगर वे खो जाते हैं, तो मृतक के परिवार को समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप PAN Card को सरेंडर कर सकते हैं। जबकि वर्तमान में Aadhaar Card को अक्षम करने का कोई तरीका नहीं है। तो आप इसे हाथ में रख सकते हैं।
मृत्यु के बाद Election Card का क्या करे?
Election Card मतदान के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जो दर्शाता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। हालांकि, मृत्यु के बाद Voter ID Card को रद्द किया जा सकता है। मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 मृत्यु के बाद Voter ID Card के निरसन का प्रावधान करता है। विशेषज्ञ के मुताबिक परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार का कोई सदस्य चुनाव कार्यालय जाकर उसे रद्द करने के लिए फॉर्म नंबर 7 भर सकता है।
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मृत्यु के बाद Passport का क्या करे?
मृत्यु के बाद Passport रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, जब Passport की समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो इसे नवीनीकृत नहीं करने से यह अमान्य हो जाता है।
NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद
बहुत ही उम्दा मा'लूमात दी हय।
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