यदि आपके PAN Card में गलत पता है या आप पते को बदलना चाहते हैं, तो आप घर से आसानी से ऐसा कर सकते हैं।
PAN Card में पता बदलने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह सुविधा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा दी गई है। देश के आयकर विभाग द्वारा नंबर 10 अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान पत्र (PAN Card) जारी किया जाता है। PAN Card आवेदन और इसके प्रसंस्करण से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी लेते समय। आइए हम आपको बताते हैं कि आप घर बैठे अपना PAN Card कैसे अपडेट कर सकते हैं।
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NSDL की वेबसाइट पर आवेदन
- आपको पहले NSDL वेबसाइट (onlineservices.nsdl.com) पर जाना होगा
- फिर यहां Service सेक्शन में PAN पर क्लिक करें
- इसके बाद यहां दिख रहे Apply ऑप्शन पर क्लिक करें
- फिर यहां Application Type में Change or Correction In Existing PAN Data पर क्लिक करें।
- यहां पर Category विकल्प भी है। उसमे आप जिसके लिए एड्रेस बदलना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करे।
- अब सामने कुछ कॉलम होंगे, जिसमें जानकारी भरनी होगी।
- विवरण भरने के बाद नीचे दिए गए Submit बटन पर क्लिक करें। फिर एक नया पेज खुलेगा।
- एक टोकन नंबर भी जनरेट किया जाएगा, जो आवेदन के दौरान भरे गए ईमेल पते पर भी भेजा जाएगा।
- इसके बाद Submit Scan Image Based e-sign ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपको PAN Card भरना है।
- पृष्ठ पर आपको एक नया पता भरने के लिए जगह दी जाएगी, जिसमें कार्डधारक को पता भरना होगा।
भारत सरकार के अधीन आयकर विभाग के अनुसार। "भारतीय संचार पते के लिए 93 रुपये और विदेशी संचार पते के लिए 864 रुपये आवेदन शुल्क क्रेडिट / डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या नेट-बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। एक बार आवेदन और भुगतान स्वीकार कर लेने के बाद, आवेदक को कूरियर / पोस्ट के माध्यम से NSDL / UTITSL को सहायक दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होती है।"
इस प्रक्रिया को करने के बाद आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि आप अपने घर या कार्यालय को किस पते पर अपडेट करना चाहते हैं। NSDL के अनुसार, एचयूएफ यानी हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा सभी व्यक्तियों और सभी आवेदकों के लिए कार्यालय के पते का उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि आप किसी अन्य पते को अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म को संलग्न करने के लिए विवरण के साथ एक अतिरिक्त शीट भरना होगा।
प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए
आपको नए पते का प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर, NSDL के अनुसार, किसी अन्य पते को बदलने का अनुरोध किया जाता है, तो आवेदक को इसका प्रमाण देना होगा।
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इस पते पर भेजें
फॉर्म पूरा करने के बाद, पैन कार्ड धारक को एक पावती पर्ची मिलेगी। अंत में आपको अपने अन्य दस्तावेजों के साथ इस पते पर उसी स्लिनी प्रिंट को भेजना होगा। पता- इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट, 5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8 मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे -411016।
NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद
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