बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये सरकार मदद- यहाँ से उठाये योजना का लाभ



हर पिता अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता है, पिता अपनी बेटी की शादी के लिए कड़ी मेहनत करता है और एक एक रुपया बचाता है और बेटी की शादी में अच्छी रकम खर्च करता है, लेकिन अक्सर कई पिता को शादी के लिए ब्याज पर, जमीन पर, कर्ज या किसी अन्य तरीके से पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक सरकारी योजना है जिसके तहत सरकार बेटी की शादी के समय 51,000 रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे उठाया जाए।

शादी के लिए 51,000 रुपये सरकार मदद


गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद करने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। उनमें से एक है शादी अनुदान योजना 2020। इस योजना के तहत, 51,000 रुपये उन युवतियों को दिए जाते हैं जो विवाह के योग्य हैं।

इस योजना का लाभ किसे मिलता है?

इस योजना के लिए आवेदन तब किया जा सकता है जब लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। जिस युवक से आप शादी करने जा रहे हैं उसकी उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार की 2 युवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है।

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योजना के लिए शर्तें

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,800 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56,400 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. शादी अनुदान योजना के लिए आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति होना चाहिए।

इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

आवेदक के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। आवेदक को अपनी आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, जो जोड़े शादी कर रहे हैं, उनके पास उम्र का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

सरकारी बैंक में खाता आवश्यक

आवेदक के पास बैंक खाता संख्या होना आवश्यक है ताकि वह योजना राशि सीधे बैंक में प्राप्त कर सके। यह बैंक खाता केवल सरकारी बैंक में होना चाहिए और आधार से जुड़ा होना चाहिए।

जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए

यदि आवेदक ओबीसी / एससी / एसटी वर्ग का है तो जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। अन्य श्रेणी के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

90 दिन का समय मिलेगा

सरकार द्वारा दिए गए धन को आवेदक तभी निकाल सकता है जब उसकी बेटी की शादी हो। आवेदन विवाह के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद ही किया जा सकता है। इस योजना के तहत, अनुदान के साथ-साथ युवतियों को चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

यहां आवेदन करें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, यूपी सरकार की वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं और इस योजना के लिए पंजीकरण करें। वेबसाइट के होम पेज पर नए पंजीकरण विकल्प के नीचे आपको अपने लिंग के अनुसार दिए गए विकल्पों में से एक को चुनना होगा।

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हेल्पलाइन नंबर

18004190001, 18001805131, उप निदेशक नंबर: 0522-2288861, 0522-2286199

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे

NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद

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