क्या है मोदी सरकार के कृषि बिल में जानिए क्यों हो रहा है विरोध




मोदी सरकार (Modi Government) ने कृषि संबंधी विधेयक (Farm Bills 2020) लोकसभा में पास करवा लिए हैं। किसान नेताओं में सरकार के इस बिल के खिलाफ काफी गुस्सा है. उनका कहना है कि ये बिल उन अन्नदाताओं की परेशानी बढ़ाएंगे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है. कांट्रैक्ट फार्मिंग (Contract Farming) में कोई भी विवाद होने पर उसका फैसला सुलह बोर्ड में होगा, जिसका सबसे पावरफुल अधिकारी एसडीएम को बनाया गया है. इसकी अपील सिर्फ डीएम यानी कलेक्टर के यहां होगी।


विपक्ष के विरोध और किसान संगठनों के एक वर्ग के बीच, लोकसभा के मानसून सत्र ने तीन कृषि क्षेत्र के बिल पारित किए जो मौजूदा अध्यादेशों की जगह ले लेंगे जब वे राज्यसभा द्वारा पारित हो जाएंगे। गुरुवार को, SAD नेता हरसिमरत कौर बादल ने उन बिलों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया जो उन्होंने कहा था कि वे किसान विरोधी हैं और पंजाब में कृषि क्षेत्र को नष्ट कर देंगे।

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यहां आपको तीन बिलों के बारे में जानना होगा। आइये जानते है कृषि बिल के बारे में जो निचे दिए गए है।

कृषि बिल क्या MSP / मंडी  बंद हो जाएगा ?

जी नहीं, इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, दो बार प्रधान मंत्री इसकी घोसणा भी कर चुके है, की MSP / मंडी पर इस बिल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलेगा।

किसान अपना धान भारत के किसी भी कोने में अपनी मर्जी से अपने दाम पर बेच सकता है. है ये बात सही है के इस बिल से बिचोलिये और एजेंट को काफी तकलीफ होगी।

क्या मार्केट यार्ड खत्म हो जाएंगे?

जी नहीं, मार्केट यार्ड सिस्टम अभी जैसा है वैसा है रहेगा।
* बिना एजेंट उत्पादन किसान बेचेगा तो फायदा किसान को ही होगा

क्या किसान विरोधी बिल है?

जी नहीं,किसानों को कृषि बिल से आजादी मिली है। अब किसान कहीं भी, किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है। इससे वन नेशन, वन मार्केट स्थापित होगा। बड़ी खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के साथ साझेदारी करके, किसान अधिक लाभ अर्जित करने में सक्षम होगा।

क्या बड़ी कंपनी किसान का शोषण करेगी ?

जी नहीं, एक समझौते के साथ, किसानों को एक निश्चित मूल्य मिलेगा। लेकिन किसानों को उनके हितों के खिलाफ बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसान किसी भी समय समझौते से हटने के लिए स्वतंत्र होगा, और कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।

कृषि बिल में आपको क्या करना चाहिए ?

हमारा आपको सुझाव है की आपको इस का विरोध नहीं करना चाहिए क्योकि, इस बिल से आप अपना उत्पादन कही भी बेच सकते है बिना एजेंट और कमीशन दिए बिना।

१. आप अपना उत्पादन कही भी बेच सकते है बिना किसी एजेंट और कमीशन के बिना।
२. पुराने तरीके से आप APMC मंडी में जाकर भी अपना उत्पादन बेच सकते है, ठेके के भाव से यानी MSP से.
३. अगर पुराना act अगर इतना अच्छा था तो किसान का विकास क्यों नहीं हुआ ? 
 
आइये जानते बिल को विस्तार से क्या है तीनो कृषि बिल ?

1. एग्री मार्केट पर बिल 

किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020

प्रावधान

  • एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए जहां किसानों और व्यापारियों को राज्यों की APMC के तहत पंजीकृत 'मंडियों' के बाहर कृषि उपज बेचने और खरीदने की स्वतंत्रता का आनंद मिलता है।
  • किसानों की उपज के अवरोध मुक्त अंतर-राज्य और अंतर-राज्य व्यापार को बढ़ावा देना
  • मार्केटिंग / परिवहन लागत को कम करने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में किसानों की मदद करना
  • इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए एक सुविधाजनक ढांचा प्रदान करना

विरोध

  • राज्य राजस्व खो देंगे क्योंकि वे 'मंडी शुल्क' जमा नहीं कर पाएंगे यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत APMC बाजारों के बाहर बेचते हैं।
  • अगर राज्यों का पूरा व्यापार मंडियों से हट जाए तो 'कमीशन एजेंटों' का क्या होगा?
  • यह अंततः MSP-आधारित खरीद प्रणाली को समाप्त कर सकता है।
  • इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जैसे e-NAM भौतिक 'मंडी' संरचना का उपयोग करता है। यदि व्यापार के अभाव में 'मंडी' नष्ट हो जाती हैं तो e-NAM का क्या होगा?


2. अनुबंध खेती पर बिल

मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा विधेयक, 2020 का किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता

प्रावधान

  • किसान पूर्व-सहमत मूल्य पर भविष्य की कृषि उपज की बिक्री के लिए कृषि व्यवसाय फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ एक अनुबंध में प्रवेश कर सकते हैं
  • पांच हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत और छोटे किसान, एकत्रीकरण और अनुबंध के माध्यम से प्राप्त करने के लिए (भारत में कुल किसानों के 86% के लिए सीमांत और छोटे किसान खाते हैं)
  • किसानों से प्रायोजकों को बाजार के अप्रत्याशितता के जोखिम को स्थानांतरित करना
  • किसानों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करने और बेहतर इनपुट प्राप्त करने में सक्षम बनाना
  • मार्केटिंग की लागत को कम करने और किसान की आय को बढ़ावा देने के लिए।
  • किसान पूर्ण मूल्य वसूली के लिए बिचौलियों को समाप्त करके प्रत्यक्ष विपणन में संलग्न हो सकते हैं
  • निवारण समयसीमा के साथ प्रभावी विवाद समाधान तंत्र।

विरोध

  • कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग व्यवस्था में किसान अपनी क्षमता के हिसाब से कमजोर खिलाड़ी होंगे जो उन्हें जरूरत है
  • प्रायोजक छोटे और सीमांत किसानों की भीड़ से निपटना पसंद नहीं कर सकते हैं
  • बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर होने के कारण, प्रायोजकों को विवादों में बढ़त मिलेगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2020 की लिस्ट में अपना नाम चेक करें 


3. वस्तुओं से संबंधित विधेयक

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020

प्रावधान

  • आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए। यह युद्ध जैसे "असाधारण परिस्थितियों" को छोड़कर ऐसी वस्तुओं पर स्टॉकहोल्डिंग सीमा को लागू करने से दूर करेगा
  • यह प्रावधान निजी क्षेत्र / FDI को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करेगा क्योंकि यह व्यवसाय के संचालन में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप के निजी निवेशकों की आशंकाओं को दूर करेगा।
  • खेत के बुनियादी ढांचे के लिए निवेश जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाना।
  • मूल्य स्थिरता लाकर किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की मदद करना।
  • प्रतिस्पर्धी बाजार का माहौल बनाना और कृषि उपज का अपव्यय करना।

विरोध

  • "असाधारण परिस्थितियों" के लिए मूल्य सीमा इतनी अधिक है कि वे कभी भी ट्रिगर नहीं होने की संभावना है।
  • बड़ी कंपनियों को स्टॉक कमोडिटीज की स्वतंत्रता होगी - इसका मतलब है कि वे किसानों के लिए शर्तों को निर्धारित करेंगे, जिससे किसानों को कम कीमत मिल सकती है।
  • प्याज पर निर्यात प्रतिबंध पर हालिया निर्णय इसके कार्यान्वयन पर संदेह पैदा करता है।
अगर आपको ये बिल समझ में आया हो ये सही जानकारी आप सभी किसान को WhatsApp करो ताकि किसान सही निर्णय ले सके
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      NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद

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