Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)



Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, जो वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करने का इरादा रखता है। Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) भारत सरकार द्वारा एक प्रेरित अचल संपत्ति के खिलाफ घरों की सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी।


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Pradhan Mantri Awas Yojana 2020 (PMAY)

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) भारत सरकार द्वारा एक फुलाए हुए रियल एस्टेट क्षेत्र के खिलाफ घरों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य राष्ट्र भर में 20 मिलियन घरों का निर्माण करके, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती वर्ष 31 मार्च 2022 तक "सभी के लिए आवास" के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है।
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Pradhan Mantri Awas Yojana (शहरी) मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया, जो वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों के लिए आवास की आपूर्ति करने का इरादा रखता है। मिशन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNAs) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। लगभग 1.12 करोड़ के मकानों की वैध मांग के खिलाफ सभी या किसी पात्र परिवारों / लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने के लिए। PMAY (U) के दिशा निर्देशों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए एक घर का आयाम 30 वर्ग मीटर तक हो सकता है। कारपोरेट क्षेत्र, हालांकि राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में मंत्रालय के परामर्श और अनुमोदन में घरों के आयामों को सुदृढ़ करने की व्यवहार्यता है।

पूर्ववर्ती योजनाओं के विपरीत EWS और LIG से लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए वर्तमान सरकार के प्रयासों के अनुरूप, PMAY (U) ने परिवार की महिला मुखिया के लिए इस मिशन के लिए घर का मालिक या सह-मालिक होने का अनिवार्य प्रावधान किया है। PMAY (शहरी) के कार्यक्षेत्र एक विकल्प की एक टोकरी को अपनाया जाता है ताकि चार विकल्पों का पालन करके अपनी आय, वित्त और भूमि की उपलब्धता पर अधिक से अधिक संख्या में व्यक्तियों को शामिल किया जा सके।


प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी मिलेगी छूट :


यदि किसी व्यक्ति ने 6लाख का लोन लिया है ! तो उस व्यक्ति को 6.5 फीसदी के हिसाब से लोन की राशि पर सब्सिडी मिलेगी ! यदि होम लोन पर ब्याज दर 9 फीसदी है तो इस हिसाब से जो मासिक किस्त आएगी वह 5398 रुपये होगी ! यदि यह लोन 20 साल के लिए है , तो टोटल ब्याज 6.95 लाख रुपए होगा ! प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस रकम पर 6.5 फ़ीसदी के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी ! तो आपका एनबीपी 2,67,000 हो जाएगा ! जो की प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली ब्याज सब्सिडी है ! इस हिसाब से आपका ब्याज जो 6 लाख रुपये था ! सिर्फ 3.33 लाख हो जाता है ! जो आप को बैंक को देना होता है ! कुल मिलाकर आपको लगभग 2,67,000 रुपये का फायदा होता है !

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मूल सब्सिडी पर ब्याज सब्सिडी का लाभ आगे बढ़ने वाला है।

ब्याज सब्सिडी की उपलब्धता और राशि योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के अनुसार आय मानदंडों को पूरा करने के अधीन है।

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) 2020 : लाभार्थी

एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और / या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी।

एक वयस्क कमाई वाले सदस्य (वैवाहिक स्थिति के बावजूद) को एक अलग घर के रूप में माना जा सकता है।

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) 2020 : पात्रता मापदंड

आवेदक इस मिशन के तहत पात्र होंगे जब सभी नीचे की शर्तें पूरी हो जाएंगी

1. लाभार्थी परिवार को भारत के किसी भी हिस्से में उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का घर (सभी मौसम में रहने वाली इकाई) का मालिक नहीं होना चाहिए।
2. लाभार्थी परिवार को भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना के तहत केंद्रीय सहायता का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
3. लाभार्थी परिवार को किसी भी PMAY - CLSS सब्सिडी का लाभ किसी प्राथमिक ऋण संस्थान (PIL) से नहीं लेना चाहिए।
4. 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक नगर और बाद में अधिसूचित शहर मिशन के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे।
5. निर्माण / विस्तार जिसके लिए ऋण लिया जाता है उसे ऋण राशि की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 36 महीनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

केवल LIG / EWS श्रेणी के लिए अतिरिक्त मानदंड: मिशन के तहत केंद्रीय सहायता के साथ निर्मित / अधिग्रहित मकान, घर की महिला मुखिया के नाम या घर के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए, और केवल ऐसे मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, तो घर के पुरुष सदस्य के नाम पर घर हो सकता है।

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) 2020 : आवश्यक दस्तावेज

1. पहचान का सबूत
2. पैन कार्ड
3. वोटर आई कार्ड
4. आधार कार्ड
5. पासपोर्ट
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. फोटो क्रेडिट कार्ड
8. सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र
9. एक मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी एक पत्र जो एक तस्वीर के साथ ग्राहक की पहचान की पुष्टि करता है
10. पते का सबूत
11. आवेदक की पहचान और निवास की पुष्टि करने वाले मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी एक पत्र
12. रेंट एग्रीमेंट
13. जीवन बीमा योजना
14. निवास का पता प्रमाण पत्र
15. आय का प्रमाण
16. पिछले छह महीने का बैंक स्टेटमेंट
17. ITR प्राप्तियां
18. पिछले दो महीनों के लिए वेतन पर्ची
19. संपत्ति की खरीद का सबूत (यदि लागू हो)
20. विक्रय विलेख
21. बिक्री / खरीद समझौता
22. संपत्ति पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध हो)

डेवलपर को किए गए भुगतान की रसीद की प्रतिलिपि (यदि लागू हो) तो यह सुनिश्चित करना होगा कि वह आवेदन से पहले सब्सिडी के लिए पात्र है। साथ ही, आवेदक को यह जांचना चाहिए कि उसका नाम लाभार्थी की सूची में मौजूद है या नहीं।

PMAY लिस्ट में नाम देखने के लिए: यहाँ क्लिक करें

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) 2020 : कौन पात्र है?

निम्नलिखित व्यक्ति और परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं

1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) - 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
2. निम्न आय समूह (LIG) - 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच की वार्षिक आय वाले परिवार।
3. मध्य आय समूह I (MIG I) - 6 लाख से 12 लाख रुपये के बीच की वार्षिक आय वाले परिवार।
4. मध्य आय समूह II (MIG II) - 6 लाख से 12 लाख रुपये के बीच की वार्षिक आय वाले परिवार।
5. EWS और LIG श्रेणियों से संबंधित महिलाएं।
6. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)।
7. उपरोक्त के अलावा, लाभार्थी निम्नलिखित कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं
8. Pradhan Mantri Awas Yojana पात्रता को पूरा करने के लिए उसके पास अपना घर नहीं होना चाहिए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2020 : अपना नाम देखने के लिए यहाँ क्लिक करें


Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) 2020 : ऑनलाइन प्रक्रिया

Step 1: PMAY से संबंधित आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाएं।
Step 2: tab मेनू के तहत 'Citizen Assessment’ विकल्प पर क्लिक करें।
Step 3: एक आवेदक को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा।
Step 4: आधार संख्या के सफल प्रस्तुतिकरण के साथ, उसे आवेदन पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा।
Step 5: आवेदक को इस पृष्ठ पर सभी प्रासंगिक विवरण दर्ज करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें आय विवरण, व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल है।
Step 6: आवेदन करने से पहले आवेदक को सभी सूचनाओं का पुन: परीक्षण करना चाहिए।
Step 7: एक बार जब कोई व्यक्ति सेव ’विकल्प पर क्लिक करता है, तो उसे एक विशिष्ट एप्लिकेशन नंबर मिलेगा।
Step 8: आवेदकों को, अगले, भरे हुए आवेदन पत्र को डाउनलोड करना चाहिए।
Step 9: अंत में, व्यक्ति अपने निकटतम CSC कार्यालय या PMAY की पेशकश करने वाले वित्तीय संस्थान में फॉर्म जमा कर सकता है। उसे फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

वैकल्पिक रूप से, व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में असुविधा होने पर योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया का विकल्प चुन सकते हैं और एक अधिकृत बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट: यहाँ क्लिक करें

ऑनलाइन आवेदन: यहाँ क्लिक करें


NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद

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