Goverment News : दस्तावेज साथ मैं नहीं और स्मार्टफोन भी नहीं ? फिर भी आपका चालान नहीं कटेगा



how to safe from fine without vehicle documents and smartphone ? प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा आवश्यक वाहन दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों को स्वीकार करने से इनकार करने के बारे में बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त करने के बाद, केंद्र सरकार ने राज्यों को नया निर्देश जारी किया है।


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how to safe from fine without vehicle documents and smartphone ?

How to Safe You without smartphone and carrying driving documents from challan or fined ?


ऐसा लगता है कि हर बार नए मोटर वाहन अधिनियम के बारे में बातचीत बसने वाली है, जानकारी का एक नया टुकड़ा आता है। लेकिन चिंता न करें, यह वास्तव में इस समय अच्छी खबर है। प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा Digilocker या mParivahan पर दस्तावेज़ों लिंक नहीं होने की शिकायतों से, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि वे चालान जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट की सच्चाई चेक करें। बिंदु केवल अपने दस्तावेजों को ले जाने के लिए लोगों को जारी किए जाने वाले किसी भी अनावश्यक चालान को रोकने के लिए है, इस मामले में प्रवर्तन कर्मचारी ई-चालान ऐप या mParivahan ऐप के माध्यम से Driving license, RC Book onilne  प्रमाण पत्र और अन्य वाहन दस्तावेज़ों के विवरण को बहुत ही सरल बना सकते हैं।

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केंद्र सरकार ने यह भी दोहराया कि अधिकारियों को दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट स्वीकार करनी चाहिए, यानी डिजीलॉकर या mParivahan ऐप पर स्टोर की गयी Vehicle documents डॉक्यूमेंट स्वीकार करना होगा।

How to safe without Carrying vehicle Original document from challan ?

नए निर्देश का मतलब उन लोगों के लिए बड़ी राहत होगी जो आवश्यक दस्तावेजों को ले जाना भूल जाते हैं और अधिकारियों के किसी उत्पीड़न को रोकते हैं। ET की एक रिपोर्ट के अनुसार, परिपत्र में कहा गया है, "अगर नागरिक मोबाइल या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण डिजिलॉकर या एम-परिवाहन पर डिजिटल कॉपी या जानकारी नहीं दिखा पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रवर्तन एजेंसी विवरणों को खुद इस अप्प मैं check कर सकती है। Driving license और आरसी अपने M-parivahan ऐप या E-challan ऐप पर DL नंबर या वाहन नंबर दर्ज करके। "

सरकार ने पिछले साल इसी तरह की एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियों के साथ प्रस्तुत किए जाने पर मूल दस्तावेजों और डीमिंग, ड्राइवरों / सवारों को डीएल, आरसी, आदि के बिना उपयोग करने की मांग करने वाले अधिकारियों के व्यवहार पर रोक लगाने के प्रयास में जारी किया गया था। ।

बस इतना है कि आप जानते हैं, अब तक, कोई PUC (प्रदूषण नियंत्रण के अधीन) प्रमाणपत्र विवरण ऑनलाइन सहेज या एक्सेस नहीं कर सकता है, जिसका अर्थ है कि PUC प्रमाणपत्र की भौतिक प्रति ले जाना आवश्यक है। हालांकि, इस मुद्दे से निपटने के लिए उपरोक्त परिपत्र प्रयास और राज्य परिवहन विभागों से mParivahan और eChallan एप्लिकेशन के माध्यम से सभी वाहनों के PUC विवरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है ताकि इस खाते में किसी भी उत्पीड़न को रोका जा सके।

M-parivahan ऐप : Click here




NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद

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