क्यों MRP से ज्यादा पैसा लेते है रेस्टोरेंट या हवाई अड्डे पर ? जाने यहाँ



पानी की बोतलों पर MRP से अधिक की क्यों चार्ज करते है? यहाँ जानें

रेल या हवाई जहाज से, साथ ही सिनेमा हॉल या अन्य स्थानों पर यात्रा करते समय, हम पानी या अन्य सामान खरीदते समय MRP (Maximum Retail price) की कीमत की जांच करते हैं। लेकिन दुकानदार कभी-कभी नियमों के खिलाफ जाते हैं और ग्राहक की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन होटल और रेस्तरां मालिक MRP से अधिक शुल्क लेते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला दिया कि MRP से अधिक कीमत पर होटलों और रेस्तरां में पैकेज्ड वॉटर और कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर रोक के सरकार के फैसले में कहा गया है कि होटल और रेस्तरां को इस तरह से नहीं रोका जा सकता क्योंकि होटल और रेस्तरां के मालिकों को लोगों के बैठने के लिए जगह दी गई है। इसके लिए खर्च किए हैं।


अभी तक पानी और पैकेज खाना रेस्टोरेंट, हवाई अड्डा पर MRP से ज्यादा कीमत लेते है उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की वो ग्राहकों से ज्यादा से पैसा ले सकते है क्योकि वो ग्राहको को वो बैठने की जगह देते है इसी लिए वो ज्यादा कीमत ले सकते है

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अब सरकार क्या योजना बना रही है?

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मुद्दे पर, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने संसद को सूचित किया कि सरकार MRP से अधिक मूल्य पर बोतलबंद पानी बेचने और खाद्य पदार्थों को पैक करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कानूनी मेट्रोलॉजी कानून 2009 में शोध करेगी। उन्होंने संसद के एक सवाल का जवाब दिया कि उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कदम उठाए हैं। लेकिन मामला अदालत में चला जाता है ताकि सरकार को लगता है कि कानूनी मेट्रोलॉजी कानून पर शोध किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद लोग फिर से अदालत जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2017 में आया

न्यायाधीश रोहिंटन ने एयू नरीमन को बताया कि अदालत रेस्तरां और होटलों की कीमतों को एकजुट रखने के लिए बाध्य नहीं है। कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि प्रबंधन प्रशासन को अब रेस्तरां, होटल और मल्टीप्लेक्स में मिनरल वाटर की बोतलों पर छपी कीमत से अधिक की वसूली के लिए जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि मुद्रित मूल्य से अधिक पैसा वसूलने पर उपभोक्ता और अधिकारों का उल्लंघन है। यही नहीं इससे टैक्स चोरी भी बढ़ती है।

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कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम क्या है?

लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पैकेज पर छपे मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री या पूर्व-पैक पकड़ा जाता है, तो उसे इस अपराध के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वह फिर से अपराध करता है, तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा लेकिन अगर वह ऐसा करना जारी रखता है, तो उसे एक लाख रुपये का जुर्माना या एक साल जेल या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे करें MRP से ज्‍यादा कीमत वसूलने वालों की शिकायत

अगर आपसे भी कोई दुकानदार MRP से अधिक कीमत वसूलता है तो आप उसकी शिकायत 1800114000 पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप 8130009809 नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद

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