Tik Tok हो सकता है बंध

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चाइनीज शॉर्ट वीडियो मोबाइल ऐप टिक टॉक को लेकर पिछले साल से ही भारत में विरोध चल रहा है। पिछले साल भी कई बार टिक टॉक को बंद करने की मांग उठी थी, वहीं अब मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि सरकार टिक टॉक की डाउनलोडिंग पर रोक लगाए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार टिक टॉक के वीडियो को फेसबुक जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर होने पर भी रोक लगाए। आइए जानते हैं पूरा मामला।

मदुरै बेंच ने बुधवार को केंद्र सरकार को टिक टॉक को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं जिनमें टिक टॉक की डाउनलोडिंग और वीडियो की शेयरिंग को बंद करने की बात कही गई है। बता दें कि टिक टॉक के वीडियोज में अश्लील सामग्री को लेकर हमेशा से लोगों की शिकायत रही है।

source : bd-info.com
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या वह ऐसा कोई कानून लाएगी जिससे बच्चों को साइबर क्राइम बचाया जा सके और उन्हें दूर रखा जा सके। बता दें कि अमेरिका में बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऐक्ट है।

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वहीं हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने भी भारत में हेलो और टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप को लेकर भारतीय चुनाव आयोग में शिकायत की है और इन चाइनीज ऐप पर कार्रवाई की मांग की है।

गौरतलब है कि इससे पहले स्वदेशी जागरण मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी टिक टॉक जैसे चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और कहा था कि इन ऐप्स के  माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था या सुरक्षा को खतरा है।

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Note :

किसी भी हेल्थ टिप्स को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले. क्योकि आपके शरीर के अनुसार क्या उचित है या कितना उचित है वो आपके डॉक्टर के अलावा कोई बेहतर नहीं जानता


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